सीबीआईसी ने कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स को दी राहत

नई दिल्ली, 08 नवंबर (हि.स.)। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और दक्षता तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स (सीसीएसपी) के लिए राहत देने का ऐलान किया है।

इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कस्टम एरियाज रेगुलेशंस 2009 के अनुसार पहले कस्टम एरिया में रखी की गई सामग्री के लिए कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स को 10 दिन की अवधि के लिए बीमा करवाना आवश्यक था‌, लेकिन अब इसे कम करके 10 दिन की जगह 5 दिन कर दिया गया है। ऐसा होने से कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स की लागत में कमी आएगी, जिससे कैश फ्लो में बढ़ोतरी हो सकेगी।

इसके साथ इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करने वाले कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने लाइसेंस की नवीनीकरण प्रक्रिया से भी राहत दे दी गई है। उनके लाइसेंस को अब इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के अनुज्ञप्ति पत्र के साथ ही सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। इससे कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने वाले लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा।

बताया जा रहा है कि इन कदमों का उद्देश्य कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए परिचालन लागत को घटाने के साथ ही आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के प्रबंधन से जुड़े नियमों के अनुपालन के कारण होने वाली परेशानियों को कम करना है। बताया जा रहा है कि आयात निर्यात के कार्य के संचालन की दक्षता में सुधार करने और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने की केंद्र सरकार की कोशिशें के तहत ये बदलाव किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / योगिता पाठक

   

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