एसएससी भर्ती में पार्ट टाइम शिक्षकों के अनुभव अंक पर उठा विवाद, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग ने दी सफाई

कोलकाता, 19 नवम्बर (हि.स.)। एसएससी के परिणाम प्रकाशित होने के बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कई तरह की अनियमितताओं के आरोप में कलकता उच्च न्यायालय में मामले दर्ज हैं। इन्हीं में से एक है पार्ट टाइम शिक्षकों को अनुभव के आधार पर अंक देने का मुद्दा। बुधवार को सुनवाई के दाैरान एसएससी ने अदालत को बताया कि यदि कोई आंशिक समय का शिक्षक जानकारी छिपाकर अनुभव के आधार पर अंक प्राप्त करता पाया गया तो उसका प्रार्थीपद रद्द कर दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल में 2016 के एसएससी के पूरे पैनल को नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इससे 25,752 शिक्षक और शिक्षाकर्मी अपनी नौकरी से वंचित हो गए थे। योग्य शिक्षकों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने तथा उनमें से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। उसके अनुरूप परीक्षा हुई और परिणाम भी घोषित कर दिए गए।

नए परिणामों में पूर्व सेवा अनुभव के आधार पर 10 अंक जोड़े जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि आंशिक समय के दो शिक्षक भी अनुभव अंक प्राप्त कर चुके हैं। इसी आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और सवाल उठाया गया कि यदि दो अभ्यर्थियों को अनुभव अंक मिल सकते हैं, तो दूसरों को क्यों नहीं दिए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

   

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