होली पर्व नजदीक, खाद्य पदार्थाें में मिलावट करने पर होगी कार्रवाई

धमतरी, 9 मार्च (हि.स.)।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार होटल संचालकों व अन्य व्यापारियों को खाद्य पदार्थाें में मिलावट नहीं करने चेतावनी दे रहे हैं। होली पर्व नजदीक है। छापेमार व जांच कार्रवाई में गड़बड़ी, मिली तो सख्त कार्रवाई करने चेतावनी दी है। क्योंकि खाद्य पदार्थाें में मिलावट करना मतलब सीधा लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों ने खाद्य पंजीयन और लाइसेंस बनाने व्यापारियों को जागरूक किया, ताकि ऐसा करके व्यापारी विभाग के कार्रवाई से चालान से बचें।

होली त्यौहार आने में अब गिनती के दिन शेष है। 13 मार्च को होलिका दहन व 14 मार्च को रंग-गुलाल का पर्व है। ऐसे में अब होली का पर्व सिर्फ तीन दिन शेष है। इसके मद्देनजर किराना दुकाना, होटल, ढाबा, मिठाई दुकान समेत अन्य खाद्य दुकानों में तैयारियां शुरू हो गई है। पर्व के मद्देनजर कई दुकानों में खाद्य पदार्थाें में मिलावट की शिकायतें मिलती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। मिलावट को लेकर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय है। अधिकारियों का स्पष्ट आदेश है कि होली पर्व में खाद्य पदार्थाें में मिलावट न करें। जांच में मिलावट व गड़बड़ी, मिली तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। सैंपल रायपुर भेजकर मिलावटी की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों सात मार्च को खाद्य पंजीयन और जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें व्यापारियों को आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाद्य पदार्थ विक्रय करने के निर्देश दिया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी के प्रशिक्षण हाल में खाद्य व्यापारियों का खाद्य पंजीयन और जन जागरूकता शिविर का पिछले दिनों आयोजन किया गया।

खाद्य पंजीयन और लाइसेंस लेना अनिवार्य-इस शिविर में अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पंजीयन और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 12 लाख से नीचे आय वाले कारोबारियों को खाद्य पंजीयन एवं 12 लाख से ऊपर वाले कारोबारियों को खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। जिसके आनलाइन आवेदन एवं अन्य जानकारी देने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 12 लाख से कम आय वाले 35 व्यापारियों ने खाद्य पंजीयन कराया। वहीं 12 लाख से ऊपर आय वाले दो व्यापारियों ने खाद्य लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पैकरा ने बताया कि इस शिविर में व्यापारियों को खाद्य पंजीयन और लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया गया। आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर व्यापारियों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के लिए निर्देश दिया। अखबारी कागज के उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बचने और गाय छाप और श्री गणेश छाप रंग का उपयोग खाद्य पदार्थ के निर्माण के समय नहीं करने के लिए कहा। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी, औषधि निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी, लोकेश साहू, निकिता श्रीवास्तव, सहायक औषधि नियंत्रण संजय राजपूत, लेखपाल संपत पैकरा, नमूना सहायक गिरजा शंकर वर्मा सहित जिले के छोटे-बड़े व्यापारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

   

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