दो आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक
- DSS Admin
- May 21, 2026
देवरिया, 21 मई (हि.स.)। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के तहत दो आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। 20 मई को गैंग लीडर अरमान पुत्र एनुलद्दीन निवासी नैपुरा नसिरूद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ तथा गैंग सदस्य बृजेश उर्फ सुनील यादव पुत्र विजय यादव निवासी रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि दोनों अभियुक्त सामूहिक रूप से गोवंशों की तस्करी और अवैध परिवहन जैसे अपराधों में संलिप्त रहे हैं तथा इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं। दोनों आरोपितों के खिलाफ थाना सुरौली में मु0अ0सं0-159/2025 केवल तहत धारा 325 बीएनएस, 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कम्प की स्थिति बनी हुई है।

