गुरुग्राम: छेड़छाड़ व मारपीट के तीन दोषियों को तीन साल की कैद

करीब नाै साल पहले वर्ष-2016 में आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम

गुरुग्राम, 18 फरवरी (हि.स.)। करीब नाै साल पहले एक महिला के साथ छेडख़ानी और उसके पति के साथ मारपीट करने के तीन दोषियों को अदालत ने तीन साल कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आठ मई 2016 को एक महिला ने महिला थाना सेक्टर-51 में शिकायत दी थी कि सात मई 2016 को एमजी रोड स्थित सहारा मॉल के नजदीक कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ छेडख़ानी की गई। उसके पति के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। इस शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर-29 में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान की पहचान राकेश निवासी गांव रसियावास जिला रेवाड़ी, राम मेहर निवासी कालड़ावास जिला रेवाड़ी व हरीश निवासी ठोठवाल जिला रेवाड़ी के रूप में हुई थी।

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार के बाद मामले की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए और अदालत में पेश किया। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि जेएमआईसी सुनील गौरंग शर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी ठहराया। दोषियों को तीन-तीन साल की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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