लॉकडाउन में टैक्स नहीं भरने वाले वाहन मालिकों का माफ होगा जुर्माना

चंडीगढ़, 20 मार्च (हि.स.)। हरियाणा में कोरोना के दौरान वाहनों का टैक्स नहीं भर सके लोगों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाने पर लगा जुर्माना अब उन्हें नहीं चुकाना होगा। जिन वाहन मालिकों ने जुर्माना भर दिया है तो उन्हें वापस किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अशोक खेमका ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान विलंबित भुगतान पर छूट प्रदान की थी। बड़ी संख्या में वाहन मालिक इसका लाभ नहीं उठा सके। परिवहन विभाग ने कोरोना की पहली लहर में परिवहन वाहनों के मालिकों को एक अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 और एक जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक (आंशिक छूट) की अवधि के लिए मोटर वाहन कर के भुगतान में छूट दी थी। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक (माल ढुलाई को छोड़कर) फिर से यह छूट दी गई। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वाहन मालिक इस छूट का लाभ नहीं उठा सके।

इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 90 दिन तक मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले जुर्माने से छूट दी है। वाहन मालिक 17 जून तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। विलंबित भुगतान के कारण लगाए गए जुर्माने में छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित वाहन मालिकों को डीटीओ सह सचिव आरटीए के कार्यालयों में संपर्क करना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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