गुवाहाटी में शराब दुकानों का समय विस्तार, अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

गुवाहाटी, 8 अप्रैल (हि.स.)। गुवाहाटी शहर में शराब की बिक्री और परोसने के समय को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। असम आबकारी विभाग ने नए निर्देश जारी कर शराब दुकानों और बार-रेस्तरां को अब तय समय से देर तक खुला रखने की अनुमति दी है।

नए आदेश के अनुसार, आईएमएफएल ऑफ शॉप्स (जहां से शराब खरीदकर ले जाई जाती है) अब रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। पहले इन दुकानों को इससे पहले बंद करना पड़ता था।

वहीं, आईएमएफएल ऑन प्रिमाइसेज यानी शराब परोसने वाली जगहों जैसे बार, क्लब और रेस्तरां अब रात 12:30 बजे तक शराब परोस सकेंगे। पहले यह समय सीमा रात 12 बजे तक थी।

यह संशोधित समय सारणी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, लेकिन यह सिर्फ गुवाहाटी नगर क्षेत्र तक सीमित रहेगी। यह जानकारी विभागीय अधिसूचना के माध्यम से दी गई है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 5 अप्रैल को खबरें आई थीं कि सरकार होटल और बार उद्योग को राहत देने और बढ़ती मांग को देखते हुए समय बढ़ा सकती है।

हालांकि, इस बीच विवाद भी हुआ जब मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने डिब्रूगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्यभर में शराब की दुकानें रात 2 बजे तक खुली रहेंगी। इस बयान पर कानून-व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई।

बाद में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया कि 2 बजे तक खुलने की बात पूरे असम पर लागू नहीं होती। उन्होंने बताया कि समय विस्तार सिर्फ गुवाहाटी में और विभागीय अधिसूचना के माध्यम से किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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