एनडीपीएस अधिनियम तहत एक नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क

अनंतनाग, 27 सितंबर (हि.स.)। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए अनंतनाग जिला पुलिस ने आज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ (1) के तहत एक नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क की है।

एक बयान में एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि चौगाम उत्तेरसू में स्थित कुर्क की गई संपत्ति बशीर अहमद मंटू पुत्र मोहम्मद जमाल मंटू निवासी चौगाम की है जिसे थाना उत्तेरसू के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20-15 के तहत एफआईआर संख्या 64/2022 के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला आवासीय मकान एक गौशाला और एक सूमो गाड़ी जिसका पंजीकरण संख्या जेके03डी-0475 है जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 2000000 है।

उन्होंने बताया कि कुर्की आदेश कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया गया है। अनंतनाग ज़िला पुलिस नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और इसके व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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