कुख्यात ड्रग तस्कर की 15 लाख की संपत्ति कुर्क की

मादक पदार्थों की तस्करी पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में हंदवाड़ा में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68.एफ के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर रेयाज अहमद लोन पुत्र सोनुल्लाह लोन निवासी बदराह पईन से संबंधित दो दुकानों और एक हॉल सहित दो मंजिला इमारत को कुर्क किया है। क्रालगुंड पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जांच पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। संपत्ति को प्रथम दृष्टया मालिक द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित किया गया था। उक्त कुख्यात ड्रग तस्कर पुलिस स्टेशन क्रालगुंड के एफआईआर नंबर 84 वर्ष 2020 एनडीपीएस एक्ट के मामले में शामिल था। कुख्यात ड्रग तस्कर वर्तमान में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोट भलवाल जम्मू में नजरबंद है। यह कार्रवाई नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस जिले हंदवाड़ा में नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुटाई गईध्उपयोग की गई अचल संपत्तियों की कुर्की के संबंध में पुलिस की पहल की सराहना की।
 

   

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