सोनीपत: प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य: नगराधीश

सोनीपत, 3 अप्रैल (हि.स.)। नगराधीश डॉ. अनमोल ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण

आयोग, नई दिल्ली और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला के निर्देशानुसार जिले में

संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास

विभाग ने इच्छुक प्ले स्कूल संचालकों से 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन जमा करने का आग्रह

किया है।

नगराधीश ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का प्रवेश

कराने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य करें। बिना पंजीकरण के संचालित

प्ले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगराधीश डॉ. अनमोल ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को विभागीय

निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो प्ले स्कूल

तय नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम उम्र के

बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम

5 बजे तक अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय

में जमा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया से न केवल स्कूलों की मान्यता तय होगी,

बल्कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। एनसीपीसीआर द्वारा

जारी दिशा-निर्देशों को एनसीपीसीआर की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, महिला एवं बाल

विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रितु गिल

सहित अन्य अधिकारी एवं प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

   

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