हिसार : मुख्यमंत्री नायब सैनी वैज्ञानिकों व प्रबुद्धजनों से करेंगे बजट पूर्व चर्चा
- Admin Admin
- Jan 08, 2025
एचएयू में होगा कार्यक्रम, तैयारियां पूरी, प्रशासन ने लगाया ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंधहिसार, 8 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को हिसार आएंगे। वे एचएयू में आयोजित कार्यक्रम में आगामी बजट के बारे में वैज्ञानिकों व प्रबुद्धजनों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे।
एसडीएम ज्योति मित्तल ने बुधवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 9 जनवरी को होने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के दौरे के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों का दौरा कर अधिकारियों को सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। एसडीएम ज्योति मित्तल ने कहा कि यह दौरा आगामी राज्य सरकार के बजट 2025-26, कृषि और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करेंगे, जो हरियाणा के आर्थिक विकास में सहायक होंगी। उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया और कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। इस अवसर पर एडीआईओ ज्योति सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उधर, जिलाधीश अनीश यादव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने ये आदेश 9 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर