एसएचओ, एसडीपीओ, डीएसपी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में किए जाएंगे नियुक्त
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- Feb 05, 2025
जम्मू, 5 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 13 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) जो इंस्पेक्टर के पद से नीचे न हों, साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय में उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता