नर नील गाय को मारने की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार : कुलदीप बिश्नोई

हिसार, 7 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद

कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम-1974

को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र

में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1974 को निरस्त करके

नया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-2024 अधिसूचित किया है।

कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि नए संशोधन के तहत हरियाणा में अब नर नीलगाय को अधिकृत

तौर पर मारने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को मारने की अनुमति देने

वाला फैसला वन्य जीव प्रेमियों, विशेषकर हमारे बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने

फैसला है। बिश्नोई समाज सदैव वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है और देश के विभिन्न

क्षेत्रों में इनको बचाने के अनेक उदाहरण पेश किए हैं। फैसले की चर्चा के बाद उनके

पास देश के विभिन्न क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले भी

इस बारे में कह रहे हैं कि मैं आपको समाज व वन्य जीव रक्षकों भावनाओं से अवगत करवाऊं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध है किया है कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में

इस बारे में संशोधन करके प्रदेश में नर नील गाय को मारने की अनुमति देने वाले फैसले

पर पुनर्विचार करके इसे रद्द किया जाए, ताकि वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके और वन्य

जीव रक्षकों की भावनाओं का सम्मान हो सके। इसके लिए वे समाज एवं वन्य जीव रक्षकों की

ओर से उनके आभारी रहेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

सम्बंधित खबर