(अपडेट) छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोर्ट ने किया बरी

रायपुर, 04 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। मंगलवार देर शाम सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है‌। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया है। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है- ’सत्यमेव जयते’।

इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के सीनियर वकील मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने किसी भी प्रकार को कोई सीडी नहीं बनाई है और न ही सीडी बांटी। आगे कहा कि भघेल ने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है।

छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था।जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।

सेक्स सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपित कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, विजय पांड्या, विजय भाटिया आरोपित हैं। जबकि इस मामले के आरोपित रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर किया। अब इस केस की अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा

   

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