श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकवादी सहयोगी का वाहन जब्त किया

श्रीनगर, 18 अप्रैल (हि.स.)। आतंकवाद-पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के अपने अथक प्रयासों मेंbश्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत एक आतंकवादी सहयोगी से संबंधित वाहन को जब्त किया है।

श्रीनगर पुलिस ने फहाद बशीर सिद्दीकी पुत्र बशीर अहमद सिद्दीकी निवासी अकिलमीर खानयार नामक व्यक्ति के कब्जे में पंजीकरण संख्या PB17A-3362 (चेसिस नंबर 379870, मॉडल वर्ष 2007) वाली मोटरसाइकिल को जब्त किया है।

यह निर्णायक कार्रवाई यूएपीए की धारा 25 के तहत की गई है जो पुलिस स्टेशन एमआर गंज में दर्ज एफआईआर नंबर 55/2021 से जुड़ी चल रही जांच का हिस्सा है।

कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जब्त वाहन की बिक्री, हस्तांतरण या किराये पर रोक लगाने वाले नोटिस कानून के अनुसार विधिवत तामील किए गए हैं।

कुर्की की कार्रवाई विधिवत गठित पुलिस टीम द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में की गई।

श्रीनगर पुलिस गैरकानूनी और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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