जींद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा
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- Feb 07, 2025
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जींद, 7 फ़रवरी (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जुलाई 2023 को उचाना थाना इलाका गांव की एक 17 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत फरवरी माह से मार्च माह तक उसके चाचा कुलदीप ने उसका तीन बार यौन शोषण किया था। घटना के बारे किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। चाचा द्वारा यौन शोषण का उस समय भंडा फूटा जब युवती अपनी बुआ के पास हांसी इलाके में गई हुई थी।
युवती को पेट में दर्द होने पर उसे डाक्टर के पास ले जाया गया। जहां पर डाक्टर ने युवती को गर्भवती होने के बारे में बताया। परिजनों ने जब युवती से पूछताछ की तो उसने अपने चाचा की करतूत बताया। महिला थाना हांसी पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर स्थानीय महिला थाना पुलिस को भेज दी थी। जिस पर महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर उसके चाचा कुलदीप के खिलाफ दुष्कर्म, यौन शोषण करने तथा छह व चार पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने कुलदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा