चिरांग में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास

चिरांग (असम), 08 जनवरी (हि.स.)। चिरांग जिले के सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने आज 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपित दो व्यक्तियों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2023 के मार्च माह में चिरांग जिले के सिदली थाना क्षेत्र के गरुभाषा पुलिस चौकी इलाके में घटी थी, जहां दो व्यक्तियों ने किशोरी को डरा-धमकाकर सामूहिक बलात्कार किया था।

आरोपित व्यक्तियों रत्न किस्कू और थॉमस किस्कू को सत्र न्यायाधीश सी. चतुर्वेदी ने पोक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा।

उल्लेखनीय है कि इस सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपित दो व्यक्तियों के साथ एक अन्य किशोरी भी शामिल थी। किशोरी के मामले की न्यायिक प्रक्रिया जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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