सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे तो अनुपस्थित माने जाएंगे, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य
- DSS Admin
- Jun 03, 2026
कोलकाता, 03 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और समयपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नवान्न की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और समय पूरा होने तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा और अवकाश भी काटा जा सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, समयपालन सुनिश्चित करने, कार्यालयों में अनुशासन स्थापित करने और उपस्थिति रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
यह नई व्यवस्था नवान्न स्थित सभी विभागों में 15 जून से लागू होगी, जबकि 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
मंगलवार को राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी कहा था कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना होगा। उन्हें समय पर कार्यालय आना और समय पर ही कार्यालय छोड़ना होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी।
अधिसूचना की प्रमुख बातें :-
- पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 29ए के तहत कर्मचारियों को मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर निवास करने की अनिवार्यता से जो छूट पहले से प्राप्त है, वह जारी रहेगी।- नवान्न में कार्यरत सभी कर्मचारियों (विभागाध्यक्षों को छोड़कर) के लिए कार्यालय में प्रवेश और निकास का समय चेहरा पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करना अनिवार्य होगा। - सुबह 10:15 बजे से 11:00 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को विलंब से उपस्थित माना जाएगा। - सुबह 11:00 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। - शाम 5:15 बजे से पहले कार्यालय छोड़ने पर इसे निर्धारित समय से पूर्व प्रस्थान माना जाएगा। - यदि कोई कर्मचारी एक ही दिन देर से पहुंचे और निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ दे, तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा तथा उसका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। - कार्यालय छोड़ते समय बायोमेट्रिक प्रणाली में आउट-पंच नहीं करने पर भी कर्मचारी को अनुपस्थित माना जाएगा। - किसी महीने में तीन बार देर से पहुंचने या समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश अथवा बाल देखभाल अवकाश काटा जाएगा। - पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 15 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय समय समाप्त होने के बाद भी सरकारी कार्य करना होगा। - यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को आधिकारिक बैठक अथवा सरकारी कार्य के कारण देर से आना या पहले जाना पड़े, तो संबंधित विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था करेंगे।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने और सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और सरकारी सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।---------------

