लखीमपुर खीरी : 31 से अधिक अपराधियों को न्यायालय से मिली सजा, खीरी पुलिस ने कहा अभियान जारी रहेगा

लखीमपुर खीरी, 01 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बीते माह पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने हत्या, बलात्कार, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त 31 से अधिक अपराधियों को दोषी करार देते हुए जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसएसपी डॉ ख्याति गर्ग ने सोमवार शाम बताया कि जनपद पुलिस द्वारा न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों में गवाहों को समय पर पेश करने और पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप न्यायालय ने विभिन्न थानों से जुड़े अपराधियों पर सख्त रुख अपनाया है। मई माह के दौरान जिन मुख्य अपराधियों को सजा सुनाई गई है। उनमें गैंगस्टर एक्ट, चोरी व अपहरण के मामलों में नईम पुत्र जहीर निवासी शुक्लापुरवा, थाना सिंगाही, जनपद खीरी (गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष 01 माह की सजा)। संदीप पुत्र नन्दा निवासी लठिया, थाना फूलबेहड़, जिला खीरी (अपहरण मामले में 05 वर्ष का कारावास)। गुड्डू उर्फ आजम हुसैन पुत्र मिस्टर उर्फ महमूद हुसैन निवासी गद्दीन टोला, कस्बा व थाना सिंगाही, जनपद खीरी (चोरी व नकबजनी के तीन अलग-अलग मामलों में कारावास)।

अवैध मादक पदार्थ (NDPS Act) के मामलों में धारे उर्फ रामथार पुत्र सीताराम निवासी त्रिकोलिया, थाना ईसानगर, जिला खीरी (दो अलग-अलग मामलों में जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा)। राजू पुत्र राजकुमार निवासी मानाखेड़ा, थाना पसगवां, जिला खीरी जेल में बिताई अवधि का कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा विभिन्न मामलाें में सजा सुनायी गयी है।

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