धमतरी, 05 जुलाई (हि.स.)। चरित्र शंका कर पत्नी की हत्या कर सड़क किनारे फेकने वाले आरोपित पति व भतीजा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों एवं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आठ फरवरी 2024 की सुबह दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम भोभलाबाहरा व मारागांव के जंगल में अधजली एक महिला की लाश मिली। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, तो हत्या का राजफाश हुआ। पुलिस ने शव की शिनाख्ती कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम मोहगांव निवासी जयंती बाई 30 वर्ष पति मनराखन नेताम के रूप में किया। चूंकि महिला की मौत हत्या से हुई थी, ऐसे में आरोपितों को ढूंढने पुलिस जुट गई। संदेह पर पुलिस ने मृतिका जयंती बाई की पति मनराखन नेताम व उसके भतीजा रामदेव सलाम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया, तो आरोपितों ने महिला की चरित्र पर शंका के आधार पर चाकू व अन्य हथियार से हत्या करना स्वीकार किया।
पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया और मामला अपर सत्र न्यायाधीश में पेश किया। यहां अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित मनराखन नेताम और रामदेव सलाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500-500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

