बंगाल एसआईआर : ईसीआई ने डिजिटाइजेशन का दैनिक लक्ष्य तय किया
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- Nov 20, 2025
कोलकाता, 20 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को इस माह के अंत तक पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बूथ स्तर अधिकारियों के लिए प्रतिदिन के डिजिटाइजेशन का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
ईसीआई के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन 150 भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म आयोग के विशेष ऐप पर अपलोड करने होंगे। आयोग के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य है कि राज्य में फॉर्मों का डिजिटाइजेशन नवम्बर के अंत तक पूरा किया जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह लक्ष्य उसी समयसीमा को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
राज्य में एसआईआर के लिए कुल 80 हजार 681 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। सीईओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे तक राज्य में लगभग 1.48 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्मों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका था, जो अब तक वितरित कुल सात करोड़ 64 लाख 11 हजार 983 फॉर्मों का लगभग 19 प्रतिशत है।
पश्चिम बंगाल में 27 अक्टूबर तक प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल सात करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाता दर्ज हैं। इसके अनुसार दो लाख 25 हजार 546 एन्यूमरेशन फॉर्म अभी वितरित किया जाना शेष है।
वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पूरा अभियान अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल का 19 प्रतिशत डिजिटाइजेशन अन्य राज्यों की तुलना में कम है। गोवा में यह दर 48.50 प्रतिशत, राजस्थान में 40.90 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 22.23 प्रतिशत और गुजरात में 20.88 प्रतिशत दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार एसआईआर प्रक्रिया 2002 में आयोजित की गई थी।
नियमों के अनुसार जिन मतदाताओं या उनके अभिभावकों के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे स्वतः मान्य होंगे। जिनके नाम सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी पहचान की पुष्टि के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड को बारहवें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन आधार प्रस्तुत करने वालों को इसके साथ सूची में निर्दिष्ट अन्य 11 दस्तावेजों में से एक और जमा करना अनिवार्य होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर



