हिसार : हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल सजा

अदालत ने दोषी पर एक लाख सात हजार जुर्माना भी लगाया

हिसार, 17 मार्च (हि.स.)। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने हरियाणा के मशहूर

कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपए का जुर्माना भी किया है और इसके

लिए एक साल तक का समय दिया है। अदालत ने उसे 11 मार्च को दोषी करार देते हुए 13 मार्च

को सजा दिन तय किया गया था, जिसे बाद में 17 मार्च तक टाल दिय गया था। अदालत ने सोमवार

को इस मामले में अपना फैसला ​सुनाया।

जिले के अग्रोहा थाने में दर्ज इस मामले में इस समय उक्त कॉमेडियन दर्शन जमानत

पर चल रहा था। सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से बाहर आते समय दोषी मुंह छिपाते नजर आया।

अदालत के फैसले के अनुसार कॉ​मेडियन दर्शन को पोक्सो एक्ट में 20 साल सजा व एक लाख

जुर्माना, धारा 363 में तीन साल सजा व पांच हजार जुर्माना, धारा 343 में एक साल सजा व

एक हजार जुर्माना तथा धारा 506 में दो साल सजा व एक हजार जुर्माना लगाया गया है।

मामले के अनुसार सितंबर 2020 को अग्रोहा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी

नाबालिग बेटी के साथ रेप करने की शिकायत पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी

कलाकार को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पीड़िता की वकील

रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी वीडियो बनाता था। पिछले कई दिनों

से वह नाबालिग लड़की को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे रहा था। इसी के चलते 21 सिंतबर

2020 को दर्शन ने नाबालिगा को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है, जिसमें उसका भी

रोल है।नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई। इसके बाद उसे वह और उसका भाई बाइक पर एक जगह

ले गए। वहां वीडियो शूट करने के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ जाने

के लिए बोला। इस पर लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी दी, जिससे वह डर गई। इसके बाद

दर्शन अपने साथियों के साथ लड़की को चंडीगढ़ ले गया। इसके बाद दर्शन ने होटल में नाबालिग लड़की से रेप किया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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