चंडीगढ़, 20 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कृषि पंपिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल.टी. आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने सोमवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा