बेरोजगारों को सरकारी विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, 4 शातिर ठग गिरफ्तार 

बिलासपुर, 9 दिसंबर (हि.स.)। बेरोजगारों को सरकारी विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। वहीं उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। झांसे में लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए। इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने 4 शातिर आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर राजेंद्र कुमार जायसवाल ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग ठगी के शिकार हुए हैं। इन आरोपितों के पास से 7 मोबाइल,13 लाख रुपए नकद, एक इनोवा कार व अन्य सामग्री जब्त किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है।

मुख्य आरोपित कपिल गोस्वामी अपने साथी सरपंच प्रतिनिधी ईश्वर चौहान, तथाकथित पत्रकार गुरू दिव्यशंकर, राजेश पलांगे के साथ मिलकर शासकीय नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार युवको की पहचान करते थे और उन्हें शासकीय नौकरी लगाने का प्रलोभन देते थे। सरपंच प्रतिनिधी ईश्वर चौहान, तथाकथित पत्रकार गुरू दिव्यशंकर, राजेश पलांगे एवं अन्य साथी बेरोजगार युवको को इस बात का भरोसा दिलाते थे कि कपिल गोस्वामी का संपर्क सभी शासकीय विभागो में है। कपिल गोस्वामी महंगी गाड़ी इनोवा में ड्रायवर एवं बाॅडीगार्ड के साथ घूमता था। जब बेरोजगार युवक इनके झांसे में आ जाते थे, तब कपिल गोस्वामी के साथियो के द्वारा अलग-अलग शासकीय विभागों में नौकरी की रकम बतायी जाती थी। बेरोजगार युवक अपने घर के रिश्तेदारो, परिजनो से उधार रकम लेकर, घर के जेवर गिरवी रखकर नौकरी की चाह में पैसा एकत्र कर कपिल गोस्वामी को देते थे। रकम देने पर युवकों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिखाकर डाॅक्यूमेंट वेरीफिकेशन के नाम पर उनके ओरिजनल डाॅक्यूमेंट रखकर वेरीफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र दिये जाने का आश्वासन दिया जाता था। कपिल गोस्वामी पूर्व में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जेल जा चुका है। शातिर किस्म का ठग है।

आरोपित युवकों द्वारा संगठित तौर पर राज्य के अलग अलग जिलो के बेराजगार युवको को पीडब्लूडी, पुलिस विभाग, जेल विभाग, पीएचई विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लगभग दो दर्जन से अधिक युवक-युवतियों से ठगी की गई।

मामले के मुख्य आरोपित कपिल गोस्वामी ने अपने सहयोगियों तथाकथित पत्रकार गुरूशंकर दिव्य, सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर चौहान एवं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करोड़ो की ठगी की है। आरोपितों के पास लगभग 13 लाख रू, एक इनोवा कार कीमती 20 लाख एवं बैंक एकाउंट में 3 लाख रुपये सीज कराई गई है। आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगठित अपराध की धारा 111 विवेचना में शामिल कर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ पर आरोपितों के द्वारा रजांजगीर चाम्पा, बिलासपुर, सक्ती, रायपुर, बलौदा बाजार जिले के लगभग 25-30 युवकों से धोखाधड़ी किया जाना स्वीकार किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / Upendra Tripathi

   

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