गुरुग्राम: मिठाई की दुकान पर फायरिंग करके फिरोती मांगने के दोषी को 10 साल कैद
- Admin Admin
- Dec 01, 2024
-आठ सितंबर 2019 को मिठाई की दुकान पर की थी फायरिंग
गुरुग्राम, 1 दिसंबर (हि.स.)। यहां एक मिठाई की दुकान पर फायरिंग करके फिरोती मांगने के दोषी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया गया है।
शनिवार को सुनाई गई सजा की जानकारी देेते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आठ सितंबर 2019 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना उद्योग विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि डुडांहेडा गांव में उसके भाई ने मिठाई की दुकान है।
आठ सितंबर 2019 को समय रात 10:20 बजे वह दुकान में काउंटर पर था। तभी एक लडक़ा काउन्टर पर आया, जिसने उसको साईड में चलने के लिए कहा। उसने हथियार दिखाते हुए कहा कि यहां काम करना है तो 50 हजार रुपए प्रति महीना देने होंगे। फिर उसने गोली चला दी। कई गोलियां उनके ऊपर भी चलाई, परन्तु किसी तरह से बच गए। उसके बाद उस लडक़े ने कहा कि अभी 50 हजार चाहिए और यह कहते हुए स्कूटी पर सवार होकर चला गया। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना पालम विहार में केस दर्ज किया गया। इस केस में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहन जांच की गई। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में कार्यवाही करते हुए गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को काबू करके गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मनीष उर्फ गोगा निवासी गांव डूंडाहेड़ा गुरुग्राम के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस टीम द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने अदालत ने 30 नवंबर 2024 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 307 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 387 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 25 (1बी) (ए) शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 27 (1) शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा