दाखिल खारिज में हेरा- फेरी को ले कोर्ट ने की कार्रवाई ,अंचलाधिकारी को हाजिर होने का निर्देश

नवादा, 11 मई (हि.स.)। जिले के अंचल अधिकारी वारिसलीगंज एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज में किये गये हेराफेरी के मामले में अदालत ने शनिवार को वारिसलीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया तथा अदालत में उपस्थिति को लेकर नोटिस भी जारी किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के माफी गांव निवासी नवीन कुमार ने निबंधित विक्रय विलेख के द्वारा खेसरा संख्या-4274 का रकवा 1.95 डीसमिल भूमि बसंति देवी पति कारू ठाकुर को 5 दिसम्बर 2013 को बिक्रय किया था। अंचल अधिकारी ने एक ही विक्रय विलेख के आधार पर विक्रय विलेख में वर्णित भूमि का दो बार दाखिल खारिज किया था। तब भू-स्वामी नवीन कुमार ने घटना से आहत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद संख्या 1537/15 दायर किया। जिसमें क्रेता, क्रेता के पति के अलावा अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को अभियुक्त बनाया।

तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी को छोड़ कर केवल बंसती देवी व कारू ठाकुर के विरूद्ध संज्ञान लिया था। संज्ञान के इस आदेश के विरूद्ध परिवादी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। पटना उच्च न्यायालय ने नवादा के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी को अंचल अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी को भी अभियुक्त बनाकर संघा लेने का आदेश निर्गत किया था । उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सख्त कार्रवाई की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन/गोविन्द

   

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