पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया चोपड़ा मामले का मुख्य आरोपित तृणमूल नेता

कोलकाता, 01 जुलाई (हि.स.)। चोपड़ा में प्रेमी युगल को सड़क पर गिरा कर डंडे से पीटने के आरोपित तृणमूल नेता तजीमुल इस्लाम को अदालत ने पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तजीमुल उर्फ जेसीबी को चोपड़ा थाने की पुलिस ने सोमवार दोपहर इस्लामपुर कोर्ट में पेश किया। उन्होंने अदालत से तजीमुल की 10 दिन की हिरासत मांगी। बाद में इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक जोबी थॉमस ने बताया कि अदालत ने तजीमुल को पांच दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पांच दिन बाद उसे दोबारा कोर्ट ले जाया जाएगा।

लगी हैं ये धाराएं

पुलिस ने तजीमुल के खिलाफ दो गैर जमानती और तीन जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रविवार शाम चोपड़ा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी से पहले और बाद में चोपड़ा थाने की पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले दर्ज किये थे।

सोमवार को अदालत में पेश किए जाने से पहले जेसीबी की नियमित मेडिकल जांच की गई। गिरफ्तार तृणमूल नेता को स्वास्थ्य जांच के बाद कोर्ट जाते समय पत्रकारों ने घेर लिया। उनसे पूछा गया कि चोपड़ा में उन्होंने किसके कहने पर घटना को अंजाम दिया? वह जोड़े को क्यों पीट रहा था? लेकिन तजीमुल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोपड़ा घटना में जेसीबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को स्वत:संज्ञान लेकर मामले दर्ज किए। देश में नया आपराधिक कानून सोमवार से लागू हो गया। लेकिन चूंकि कानून रविवार को लागू नहीं हुआ, इसलिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार मामला दर्ज किया गया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जेसीबी के खिलाफ धारा 354 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, जो गैर जमानती है। इसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। महिला से छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की धारा 307 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। यह भी गैर जमानती धारा है। अधिकतम सजा 10 वर्ष कारावास है। इसके अलावा जेसीबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 34 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा/संजीव

   

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