मतगणना कक्ष में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट घड़ी, गुटका नहीं ले जा सकेंगे निर्वाचन अभिकर्ता

बेमेतरा, 27 मई (हि.स.)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के नतीजे सामने आने में अब महज सात दिन शेष है। ज़िला निर्वाचन कार्यालय ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने खास तौर पर तैयारियां की है। काउंटिंग की हर एक्टिविटी वीडियो कैमरों में रिकार्ड करने के निर्देश भी निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन संसदीय क्षेत्र 07- अंतर्गत बेमेतरा ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा व नवागढ़ की मतगणना का कार्य आगामी 4 जून 2024 को प्रातः 08.00 बजे से कृषि उपज मण्डी परिसर बेमेतरा में किया जाएगा। मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। गणना कक्षों में भी मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा।

आयोग के जारी निर्देश के अनुसार ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना वाले सभी कक्षों में कैमरे लगाए गये हैं। इन्हें गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया गया है। साथ ही ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए गये हैं।

हर मतगणना अभिकर्ता को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किस का अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा, जिसके लिये उसे नियुक्त किया है। उसे हॉल में टहलने अथवा बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी निर्देश न मानने पर किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल से बाहर भेज सकता है।

आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतगणना एजेंट्स अथवा उम्मीदवारों को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी, गणना एजेंट किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री जैसे घड़ी, मोबाइल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, कैल्कुलेटर, पानी, नाश्ता सहित अन्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट को मतगणना कक्ष में प्लास्टिक पेन, पेंसिल, सादा कागज ले जाने की ही अनुमति होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल/केशव

   

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