माता-पिता की हत्या करने वाले पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जालौन, 30 मई (हि.स.)। माता-पिता की हत्या का दोष सिद्ध होने पर एडीजे भारतेंदु ने जनक को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता हिरदेश पांडे ने बताया कि कदोरा थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मलखान ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका बड़ा भाई जनक माता-पिता से घरेलू कलह के चलते परेशान रहता था। इसी बात से नाराज होकर उसके जनक ने आठ सितंबर 2018 को जब उसके माता-पिता खेत से जानवर चराकर घर आ रहे थे तभी उसके बड़े भाई जनक ने माता-पिता पर गांव के बाहर कुल्हाड़ी से वार कर दिए जिससे उसके माता-पिता की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों बयानों और सबूतों के आधार पर एडीजे भारतेंदु सिंह ने जनक को माता-पिता की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विशाल/सियाराम

   

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