विशेष कोर्ट ने घोड़ासहन एसएचओ को न्यायालय में हाजिर होने का दिया आदेश

पूर्वी चंपारण,02 जून(हि.स.)। न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर न्यायालय ने एसएचओ घोड़ासहन को सदेह न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

मामला घोड़ासहन जितना थाना कांड संख्या 387/20 एनडीपीएस केस नंबर 47/20 से सम्बंधित है। उक्त मामले में जब्त मादक पदार्थों का सैंपलिंग व सर्टिफिकेशन के लिए साढे तीन वर्ष पूर्व ही न्यायालय ने आदेश जारी किया था। परंतु एसएचओ द्वारा आज तक अनुपालन नहीं किये जाने पर एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट द्वितीय न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं न्यायालय आदेश का अवमानना मानते हुए घोड़ासहन एसएचओ को अविलंब न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन देने संबंधी पत्र एसपी मोतिहारी व वरीय पुलिस अधिकारी को भेजा है।

पत्र में न्यायाधीश तिवारी ने कहा है कि घोड़ासहन जितना थाना कांड संख्या 387/20 एनडीपीएस केस नंबर 47/20 में सैंपलिंग एवं सर्टिफिकेशन के लिए 4 दिसंबर 2020 को आदेश दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध और अवमानना की कार्रवाई आरंभ किया जाए तथा कार्रवाई अवधि का वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए वरीय पुलिस अधिकारी को पत्र भेज कर अवगत करा दिया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द

   

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