न्यायालय द्वारा वाहन रिलीज का दिया गया आदेश, थाना गए तो थानाध्यक्ष बोले-तुम्हारी गाड़ी नहीं

किशनगंज,02जून (हि.स.)। जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां न्यायालय द्वारा वाहन रिलीज का आदेश दे दिया गया है। लेकिन जब वाहन मालिक रिलीज कराने के लिए बहादुरगंज थाना गए तो पुलिस द्वारा कहा गया कि आपकी गाड़ी नहीं है।

थानाध्यक्ष बहादुरगंज द्वारा न्यायालय और डीएम के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। थानाध्यक्ष बहादुरगंज के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय देने की कृपा की जाए। किशनगंज डीएम तुषार सिंगला को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की गई है। पीड़ित ने आवेदन में लिखा है कि मैं जोहक अली, पिता-स्व. सज्जाद अली, जो बालुबाड़ी, लक्ष्मीपुर, कोढ़ोबाड़ी, किशनगंज का निवासी हूं। मेरा ट्रैक्टर निबंधन संख्या-BR37-GA1508 एवं किसानों का यूरिया 130 बोरा (प्रति बोरा 45 किलो ग्राम) को बहादुरगंज थाना ने पकड़ लिया था। अपने वाहन को मुक्त कराने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। जिसे 29 नवम्बर 2022 को खारिज करते हुए अतिग्रहण का आदेश किया गया।

आवेदक ने कहा कि मेरे द्वारा पारित आदेश के आलोक में उच्च न्यायालय पटना में सीडब्लूजेसी संख्या-1366/2023 दाखिल किया गया। वहां से उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के न्यायालय में जब्त ट्रैक्टर और यूरिया की मुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए आदेश दिया गया। इसके बाद आवेदक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के न्यायालय से 31/05/2024 न्यायालय में अतिग्रहण वाद अपील संख्या-07/2023 दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से अधिग्रहण वाद संख्या-636/2022 का मूल रिकार्ड प्राप्त हुआ। दिनांक 10.10.2023 को आवेदक द्वारा दाखिल अपील को स्वीकार कर लिया गया। इस बीच में दिनांक 26.10.2023 को किशनगंज एसपी ने निबंधित डाक द्वारा नीलाम रोकने के लिए आवेदन भी प्रेषित कर दिया था। आवेदक दिनांक 2.11.2023 को फिर से ट्रैक्टर मुक्त करने के लिए आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 की कॉपी संलग्न कर दिया। इस पर दिनांक 25 मई को ट्रैक्टर और जप्त 130 बोरा यूरीया को मुक्त कर दिया गया।

आवेदक के आदेश की कॉपी को थानाध्यक्ष बहादुरगंज को देकर जब्त ट्रैक्टर और 130 बोरा यूरिया मुक्त करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने आज तक मेरा जब्त ट्रैक्टर-बी.आर.37जी.ए.508 मुक्त नहीं किया है। न ही जब्त 130 बोरा यूरिया ही मुक्त किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/धर्मेन्द्र/गोविन्द

   

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