गुरुग्राम: सभी सीएससी केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग व रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

-निर्देशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 11 जून (हि.स.)। जिला के सभी सीएससी केंद्रों पर दी जा रही विभिन्न सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व निर्धारित वर्ग को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाने जरूरी हैं। इस कार्य के लिए मंगलवार को एडीसी हितेश कुमार मीणा ने आदेश जारी किए।

एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए सीएससी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई। ऐसे में जिला के सभी नागरिक निर्धारित फीस के तहत समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले सके इसके लिए सभी केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है।

जिला प्रबंधक सीएससी विकास पुनिया ने बताया कि सरकार की अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में सीएससी केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई सीएससी संचालक अपने गांव या वार्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर सेंटर संचालित करता पाया गया तो तुरंत प्रभाव से उस केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत सभी सीएससी केंद्रों पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। इस दौरान यदि किसी केंद्र पर ब्रांडिंग और सर्विस चार्ट रेट नहीं मिला तो संबंधित केंद्र पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

   

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