प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल की क्षतिपूति के लिए करायें बीमा

- क्षतिपूर्ति के लिए बीमा 31 जुलाई तक, आपदा के 72 घंटे के अंदर देनी होगी सूचना

मीरजापुर, 19 जून (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए किसान 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ की फसलों के लिये दो प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम लगेगा।

उपकृषि निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक योजना है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम में क्षति की पूर्ति के लिए बीमा करा सकते हैं। कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित न हो, विलंब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाया जाएगा। ऋणी किसानों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक व केसीसीधारक किसान बैंक से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाने वाले किसान बैंक पर जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ फसलों का बीमा करा फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है।

खरीफ 2024-25 में योजना के तहत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर एवं हरी मिर्च को शामिल किया गया है। किसान आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी, बैंक शाखा, कृषि विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य को सूचना देना होगा। इनके माध्यम से बीमा कंपनी के समक्ष व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना होगा। किसान टोल फ्री नंबर 18008896868, 18002091111 पर भी सूचना दे सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/मोहित

   

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