मनरेगा में फर्जी हाजिरियां लगाने पर पंचायत प्रधान व दो सदस्य सस्पेंड

मंडी, 20 जून (हि.स.)। मनरेगा में फर्जी हाजरियां लगाकर पैसा हड़पने का दोष साबित हो जाने पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अदालत ने पंचायती राज एक्ट 1997 की धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के बल्ह विकास खंड की ग्राम पंचायत बरस्वाण की प्रधान डोलमा देवी व दो वार्ड मैंबरों संतोष कुमार व नारायणू देवी को सस्पैंड करने के आदेश दिए हैं।

उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी मंडी द्वारा पंचायत प्रधान व दो सदस्यों को लेकर स्थानीय निवासी दिनेश कुमार पुत्र नरोतम की शिकायत पर जांच के बाद प्रधान व सदस्यों को दिए गए नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होकर 5 मार्च 2024 को इन्हें सस्पैंड करने का निर्णय सुनाया था। इस निर्णय के अनुसार मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाने के आरोप सही पाए गए थे।

जिला पंचायत अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ पंचायत प्रधान डोलमा व दो सदस्यों ने उपायुक्त मंडी के पास अपील करके निलंबन के खिलाफ स्टे ले लिया था। इस पर उपायुक्त ने अब फैसला देते हुए जिला पंचायत अधिकारी के फैसले को सही ठहराते हुए डोलमा देवी पत्नी गगन शर्मा गांव बरस्वाण जो पंचायत प्रधान हैं तथा संतोष कुमार पुत्र दलीप सिंह व नारायणू देवी पत्नी पूर्ण चंद जो वार्ड मेंबर हैं को निलंबित करने के आदेश दिए।

शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ शिकायत की थी कि पंचायत प्रधान तानाशाही पूर्ण रवैया रखते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं तथा उसका पति पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजरियां लगाई गई हैं। इस बारे में जांच के बाद जो जवाब प्रधान व सदस्यों ने दिए उन्हें सतोषजनक न पाकर यह कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि बल्ह की इस बरस्वाण पंचायत में 2005 के बाद कभी भी कोई प्रधान अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई न कोई हेराफेरी का आरोप उन पर लगता रहता है और इससे उनका निलंबन हो जाता है। इस मामले में सरकारी पक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने रखा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ मुरारी/सुनील

   

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