एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा

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अररिया] 20 जून(हि.स.)। अररिया विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट प्रथम राजीव रंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपित को साक्ष्य के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।

कोर्ट ने विशेष वाद संख्या -39/2023 में दो दोषियों को अलग -अलग धाराओं में सजा सुनाई। सजा पाए जाने वाले दोनों ही दोषी फारबिसगंज के रहने वाले हैं। न्यायालय ने दोषी 25 वर्षीय शुभम कुमार दत्ता पिता - मंगल दत्ता को एनडीपीएस की धारा -21(ए) के तहत एक साल की कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर दोषी को पंद्रह दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया।वही न्यायालय ने मुकदमे के अन्य दूसरे दोषी 49 वर्षीय भट्टाबाड़ी के रहने वाले मंटू कुमार मंडल पिता - लोचन मंडल को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा -30(ए) के अंतर्गत दोषी करार देते हुए पांच साल की कारावास और एक लाख रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश जारी किया । मुकदमे के अन्य एक आरोपित मटियारी निवासी अमन कुमार दास पिता - उमेश कुमार दास को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।

मामले की प्राथमिकी फारबिसगंज थाना में एसएसबी 56वी बटालियन में पदस्थापित सुनील कुमार संग्रालिया के द्वारा दर्ज कराई गई थी,जिसमे पिछले साल 2023 के 24 जून को नशीले पदार्थों की पुड़िया बनाते हुए इन आरोपितों को रंगेहाथ पकड़ा गया था। मंटू कुमार मंडल के घर से कुल 36 लीटर प्रतिबंधित शराब भी बरामद हुआ था जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।मामले को लेकर फारबिसगंज थाना में कांड संख्या - 458/2023 दर्ज किया गया था।

सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष का पक्ष रखते हुए संजय कुमार मिश्रा और चंदन कुमार सिंह ने रंगेहाथों घटना स्थल पर प्रतिबंधित पदार्थों की बरामदगी को लेकर अधिकतम सजा की मांग की,एल। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आभास कुमार और शैलेश भारती ने न्यायालय के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा। दोनों ही पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने फैसला सुनाया।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/चंदा

   

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