बंगाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत की पहली गिरफ्तारी

कोलकाता, तीन जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली गिरफ्तारी की है। दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पहली गिरफ्तारी है। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपित की पहचान बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर की गई है। सोमवार को उसकी पत्नी की ओर से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि जब घर में कोई नहीं था, तब उसने उसकी पुत्री का यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 76/351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसका महिला उत्पीड़न का इतिहास रहा है। मामले की जांच जारी है।’’ उन्होंने बताया कि एक जुलाई को बीएनएस के क्रियान्वयन के पहले दिन कोलकाता पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम 31 मामले दर्ज किए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

   

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