हाउसिंग बोर्ड की सुविधाओं के लिए नहीं होगी परेशानी, कार्य निष्पादन की समय सीमा तय

चंडीगढ़, 4 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली हाउसिंग बोर्ड की 9 सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा, पदनामित अधिकारी तथा प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित कर दिए हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएस एन. प्रसाद ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार आवंटन पत्र की प्रतिलिपि या किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जारी करने की समय-सीमा 21 दिन निर्धारित की गई है। हस्तांतरण विलेख जारी करने तथा साधारण मुख्त्यारनामा के माध्यम से हस्तांतरण विलेख जारी करने की समय-सीमा 15 होगी। बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करने की समय-सीमा 30 दिन तथा विक्रय के मामले में ट्रांसफर की अनुमति 15 दिन के अंदर दी जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार मृत्यु के मामले में संपत्ति का ट्रांसफर (निर्विरोध) 50 दिन तथा रेहन के लिए अनुमति 10 दिन के भीतर जारी की जाएगी। विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद स्वामित्व परिवर्तन या पुन: आवंटन पत्र 21 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। हस्तांतरण विलेख से पहले संपत्ति का ट्रांसफर 50 दिन तथा प्लाटों का सीमांकन 21 दिन के अंदर किया जाएगा। इन सभी सेवाओं के लिए सम्पदा प्रबंधक को पदनामित अधिकारी जबकि मुख्य राजस्व अधिकारी (पीएम) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

   

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