रतलाम: हिट एण्ड रन कानून के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रकों और बसों के चक्के जाम रहे

रतलाम: हिट एण्ड रन कानून के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रकों और बसों के चक्के जाम रहे

रतलाम, 2 जनवरी (हि.स.)। हिट एण्ड रन कानून के विरोध में ट्रक बसों सहित अन्य चालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। स्कूल वेन भी नहीं चली।

इधर हड़ताल की वजह से दूध, सब्जी सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। अनाज और लहसुन मंडी सहित अनाज मंडी में भी अवकाश घोषित करना पड़ा। इस कानून के तहत 10 साल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस कानून के विरोध में चालकों द्वारा सोमवार से हडताल शुरू की है। चालकों ने अपनी बसें, बस स्टेण्ड तथा वाहन मालिकों के घरों पर खड़ी कर दी है। हाईवे पर ट्रक ही ट्रक नजर आ रहे है।

ड्रायवरों की हडताल के कारण रतलाम जिले में कही भी बसे नहीं चली जिसके कारण अपडाउन करने वाले भी परेशान हुए। अखबारों के बंडल भी नहीं जा पाए तथा आवश्यक वस्तुएं भी प्रभावित रही। पेट्रोल पम्पों पर देर रात तक भीड़ लगी रही, जिसके कारण कई पेट्रोल पम्पों पर स्टाक खत्म हो गया और कई पेट्रोल पम्प आज भी बंद रहे। दो पहिया वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आटो रिक्क्षा और मैजिक वाहन भी काफी कम मात्रा में चले, इस कारण रेलवे स्टेशन आने-जाने में से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लम्बी दूरी की बसे भी बंद रही

इंदौर-रतलाम-मंदसौर हाईवे पर भी इंदौर-मंदसौर तथा अन्य स्थानों के बसों का आवागमन नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जो जहां है वहीं रूका हुआ है। सडक़ परिवहन बंद होने से ट्रेनों में काफी भीड़ है।

हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई

केंद्र सरकार द्वारा हिट एण्ड रन कानून में किए गए बड़े बदलाव के बाद हड़ताल पर गए ट्रक चालकों की हड़ताल पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। कोर्ट में पेश की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए है। ट्रक चालकों की हड़ताल के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिससे हड़ताल से नागरिकों को होने वाली असुविधा के बारे में कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हड़ताल से अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही है जो ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हिट एण्ड रन कानून में बड़ा संशोधन करते हुए दोषी व्यक्ति के लिए दो साल की सजा को बढ़ाते हुए सात साल किया और जुर्माने की रकम दस लाख रुपये कर दी है जिसका ट्रक ड्रायवर विरोध कर रहे है।

पिपलौदा में दूसरे दिन भी रहा हड़ताल का असर

पिपलौदा प्रतिनिधि के अनुसार ड्राइवरों की हड़ताल के दूसरे दिन भी बसस्टैंड से एक भी बस नहीं चली। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के नए सडक़ कानून के विरोध में सभी ड्राईवर सडक़ पर उतरे है अब यह हड़ताल कब तक चलेगी इसका अंदेशा नही लगाया जा सकता। मंगलवार को बस स्टैंड पर यात्री बस न मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई, बसों का संचालन न होने पर यात्रा पर जाने वाले लोगों को वापस निराश लौटना पड़ा। पिपलौदा से जावरा, रतलाम, प्रतापगड़ राजस्थान व सुखेड़ा आदि स्थानों पर जाने वाली करीब 40 बसे दूसरे दिन भी बंद रही।

हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी/नेहा

   

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