भारतीय न्याय संहिता के तहत घाटी में पहली एफआईआर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज

श्रीनगर, 01 जुलाई (हि.स.)। कश्मीर क्षेत्र के भीतर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 और 281 के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह नए आपराधिक कानून ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है और कानून को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनंतनाग पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई को रेखांकित करता है। यह विकास कानूनी ढांचे को सुसंगत बनाने, न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाने और जिले में कानून के शासन को मजबूत करने में जिला पुलिस और न्यायपालिका के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस एफआईआर का पंजीकरण कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और समय पर न्याय प्रदान करने के लिए अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस घटना की ऐतिहासिक प्रकृति अनंतनाग के कानूनी इतिहास के एक नए युग में प्रवेश का प्रतीक है, जो पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। इस जिले में पुलिस और न्यायिक प्रणाली के सामूहिक प्रयास एक अधिक कुशल और मजबूत न्याय वितरण तंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/सुनीत

   

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