गोल्डन आवर में घायल व्यक्ति की मदद जरूर करें: मनोरंजन कुमार

-मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम पर डालसा सभागार में कार्यशाला

खूंटी, 4 जनवरी (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में डालसा सभागार भवन में गुरुवार को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 2019 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामले अत्यंत गंभीर होते हैं। इसमें जिंदगी और मौत का सवाल होता है।

यदि उस गोल्डन आवर में उसकी तुरंत मदद न की जाय, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका निर्वाह करना होगा। सभी पीएलवी को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएलवी पीड़ित व्यक्ति को घटना स्थल से लेकर अस्पताल और प्रशासनिक मदद दिलाने के लिए त्वरित कर्रवाई करने के लिए तत्पर रहे, ताकि बहुमूल्य जान बचाई जा सके। एलएडीसी चीफ राजीव कमल ने कहा कि सही वक्त पर दवा और निःशुल्क इलाज होना अति आवश्यक है।

मोटर वाहन दुर्घटना में एआइआर सभी पुलिस जांच अधिकारी को 30 दिनों के अंदर जमा करना है और यह सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश है, जिसका सबको पालन करना है। एलएडीसी अस्सिटेंट अमरदीप कुमार ने कहा कि एफएआर 48 घंटे के अंदर एमएसीटी न्यायालय में जमा कराएं।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

   

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