बहराइच से भाजपा विधायक को 21 साल पुराने मामले में दो साल की सजा
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- Jan 05, 2024
बहराइच, 05 जनवरी (हि.स.)। जिले के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को स्थानीय अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। यह सजा उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में है। अदालत ने उन पर पच्चीस सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया। गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को अदालत खुलते ही सुना दिया।
उल्लेखनीय है कि विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितम्बर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।
हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/दीपक