राजगढ़ः दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर आत्महत्या को प्रेरित करने वाले आरोपित को सात साल की सजा

राजगढ़,16 जनवरी (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए शादी का झांसा देकर दलित महिला के साथ दुष्कर्म व आत्महत्या को उकसाने के मामले में आरोपी को सात साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकरी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जुलाई 2021 को शहीद काॅलोनी ब्यावरा निवासी 27 वर्षीय दलित युवती ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके समीप सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतिका ने लेख किया कि अभियुक्त रामसिंह (परिवर्तित नाम) निवासी नारवे थाना सुठालिया शादी का झांसा देकर उसके साथ पिछले दो-तीन माह से शारीरिक संबंध बना रहा था, साथ ही उसने बातों में लेकर एक लाख रुपए भी लिए। मृतिका एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी कर रही थी। मृतिका ने आगे लेख किया कि वह मरना नही चाहती थी, लेकिन अभियुक्त रामसिंह (परिवर्तित नाम) ने उसे धोखा दिया और कहा कि मैंने शादी कर ली है तेरे से जो बने सो कर लेना, मरना है तो मर जाना। इस बात से आहत होकर वह फांसी लगाने को मजबूर हुई। पुलिस ने मामले में मर्ग जांच के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 306, 384, 376(2)एन, एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित रामसिंह (परिवर्तित नाम) निवासी नारवे को सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक/नेहा

   

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