हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को लगाई फटकार, कहा- क्या आप कानून से ऊपर हैं.. नोटिस जारी

जबलपुर, 17 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मोटर वीकल एक्ट के प्रवधानों का पालन न होने के मामले की बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त को बुधवार को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप कानून से ऊपर हैं? आपने नियमों का पालन करवाने समुचित की कार्यवाई नहीं की। ऐसा क्यों? हमने आपको पर्याप्त समय दिया। हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसका एक हफ्ते में स्पष्टीकरण देना होगा।

दरअसल, जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह में के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई।

याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से एक दिन पहले मंगलवार को पूछा था कि वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को खुद पेश कराएंगे या वारंट जारी करें। इस पर अतिरिक्त महाधविक्ता ने आज बुधवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हाजिर करने का आश्वासन दिया था। राज्य शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन पेश किया गया और पूर्ण पालन के लिए अतिरिक्त मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/विलोक पाठक/मुकेश

   

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