श्योपुर: गांजे की खेती करने वाले को तीन साल का सश्रम कारावास

श्योपुर, 17 जनवरी (हि.स.)। लगभग चार साल पहले मंदिर के पीछे खेत में गांजे की खेती करते पकड़े गए आरोपित को श्योपुर के विशेष न्यायालय ने तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसेफ का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।

अभियोजन द्वारा बुधवार को जानकारी दी कि देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 11 अक्टूबर 2020 को ग्राम तुलसेफ में दबिश दी। जहां पुलिस को लक्ष्मण जी महाराज मंदिर के पीछे खेत में गांजे की खेती लहलहाती मिली। गांजे की यह फसल रामनारायण पुत्र केसरी वैष्णव द्वारा की गई थी। पुलिस ने गांजे की फसल को जब्त कर उसका वजन तौला। तुलाई के दौरान गांजे के पौधों का वनज 102 किलो 160 ग्राम निकला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रामनारायण वैष्णव निवासी तुलसेफ के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान विशेष न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायालय ने आरोपी रामनारायण वैष्णव को दोषी मानते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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