बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल बरी

-वर्ष 2017 में सूरत के सरथाणा थाने में दर्ज हुआ था केस

सूरत, 19 जनवरी (हि.स.)। भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को सूरत कोर्ट ने निषेधाज्ञा भंग करने के केस में बरी कर दिया है। इसके तहत उनसे 15 हजार रुपये का जमानत भरवाया गया है। वर्ष 2017 में बिना अनुमति रैली निकालने को लेकर हार्दिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अहमदाबाद जिले के वीरमगाम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को सूरत कोर्ट से राहत मिली है। 3 दिसंबर, 2017 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान शाम 7 से 10 बजे के बीच महालक्ष्मी सोसायटी के सामने किरण चौक से रैली निकाली गई थी। उनके खिलाफ सरथाणा थाने में जीपी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद 24 जनवरी, 2019 को हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

शुक्रवार को सूरत कोर्ट में हार्दिक के वकील यशवंत वाला ने दलील रखते हुए कहा कि हार्दिक ने रैली में किसी पार्टी के विरोध या पक्ष में भाषण नहीं दिया था। कोर्ट ने दलील ग्राह्य रखते हुए हार्दिक पटेल समेत जिग्नेश को बरी किए जाने का आदेश दिया। इससे पूर्व जामनगर कोर्ट ने भी उन्हें बरी कर दिया था। यहां आयोजित सभा में उन पर विवादित भाषण देने पर केस दर्ज किया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/बिनोद/संजीव

   

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