नशे के कारोबारी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

- एक लाख अर्थ दंड भी लगाया, जिसे न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास

नई टिहरी, 09 फरवरी (हि.स.)। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट जिला जज योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध अभियुक्त निवासी मियां वाला देहरादून अमन भंडारी को दस साल कठोर कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता स्वराज सिंह पंवार ने बताया कि मामले में आरोपित के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर 20 दिसंबर, 2021 को लम्बंगांव पुलिस ने दर्ज की थी। आरोपित के पास से मुखबिर की सूचना और नियमित वाहनों की चेकिंग के दौरान 1100 ग्राम चरस लम्बगांव थाने के तहत कोडार सोनगढ़ पुलिया से आगे धौंतरी की तरफ मोड़ पर पकड़ गई। उसे अमन भंडारी नशे के कारोबार के लिए ले जा रहा था। मामले में चार्ज शीट 23 अप्रैल, 2022 को और आरोपों का निर्धारण 25 मई, 2022 को किया गया। मामले में आठ गवाह व 10 कागजी साक्ष्य प्रस्तुत हुए।

जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता स्वराज सिंह और आरोपित के वकील आरपी सिंह की बहस को भी तत्परता से सुना। 24 जनवरी, 2024 को एनडीपीएस के इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज शुक्रवार को जिला जज गुप्ता ने फैसला सुनाया। आरोपित को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रदीप डबराल//दधिबल

   

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