बड़वानीः नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा

बड़वानी, 10 फरवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने अपने फैसले में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 02 जून 2023 की शाम करीब आठ बजे की है। फरियादी एवं उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी उनकी नाबालिग बेटी घर से बाहर गई थी, जो वापस घर नहीं आई। परिजनों ने उसको आसपास गांव तथा रिश्तेदारी में भी तलाश किया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। फरियादी को शंका थी कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी आरोपित बबलु पुत्र रमेश निवासी पटेल फल्या रसगांव, थाना सिलावद को गिरफ्तार किया और आरोपित से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया। तब ज्ञात हुआ कि आरोपित अभियोक्त्री के घर के बाहर आया था और उससे कहा था कि उसके साथ चल वह उससे शादी करेगा। आरोपित अभियोक्त्री को धुलिया भगाकर ले गया और वहां पर टापरी बनाकर अभियोक्त्री को 8-15 दिन रखा और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा ने आरोपित बबलु पुत्र रमेश निवासी पटेल फल्या रसगांव, थाना सिलावद को धारा 376(3) भादवि, 5एन/6, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

   

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