श्योपुर: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद

श्योपुर, 14 फरवरी (हि.स.)। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में पति को श्योपुर के न्यायालय ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल पुराना यह मामला बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव पांडोला का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।

अभियोजन के अनुसार, ग्राम पांडोला निवासी इंसाफ उर्फ अब्दुल अंसारी पुत्र बशीर अंसारी का 7 अक्टूबर 2022 को रात्रि के दौरान अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान अब्दुल अंसारी ने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए उसे ग्वालियर रैफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब्दुल को अपनी पत्नी का गला दबाते हुए उसके बेटे ने देखा था। जांच के बाद इस मामले में बड़ौदा थाना पुलिस ने इंसाफ उर्फ अब्दुल के खिलाफ चालान श्योपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। श्योपुर न्यायालय ने आरोपी इंसाफ उर्फ अब्दुल अंसारी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही उस पर 500 रुपए का अर्थदंड भी किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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