कोयला तस्करी मामले में अनुपस्थित दो आरोपित, नहीं हो पाया आरोप तय

अगली सुनवाई नौ अगस्त को

आसनसोल, 03 जुलाई (हि.स.)। कोयला तस्करी मामले में बुधवार को एक बार फिर आरोप तय नहीं हो सके। आरोपितों और कई गवाहों के अदालत से अनुपस्थित रहने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई नौ अगस्त को है। अदालत सूत्रों के मुताबिक उसी दिन आरोप तय किये जायेंगे।

दरअसल, सीबीआई वर्ष 2020 से कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही है। ईसीएल के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले केंद्रीय एजेंसी ने 43 लोगों के नाम पर चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने मंगलवार को दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सात लोगों के नाम जोड़ दिए। ऐसे में कुल 50 लोगों को नामजद किया गया।

बुधवार को आसनसोल की सीबीआई अदालत में 47 लोगों को उपस्थित होना था। लेकिन 45 लोग आये। इसके अलावा इस मामले में 396 गवाह भी हैं। आरोप है कि पत्र उन सभी के पास नहीं गया, इसलिए वे लोग उपस्थित नहीं हो सके। इसके अलावा मामले में 50 लोगों को 25 हजार दस्तावेज देने होंगे। कुल 1149 पन्नों के सबूत भी हैं। हर चीज़ की जांच करने में समय लगेगा। कुल मिलाकर जटिलताओं के कारण बुधवार को आरोप तय नहीं किये गये।

मामले का मुख्य आरोपित विनय मिश्रा अभी भी फरार है। ईसीएल के एक और सुरक्षा जवान की मौत हो चुकी है। कोयला माफिया गुरुपद माझी ईडी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। नतीजतन, 47 आरोपितों को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश होना था। उनमें से दो आज अदालत में पेश नहीं हो पाए।

हालांकि, कोयला माफिया अनुप माझी उर्फ लाला, जयदेव मंडल, नारायण खड़के अदालत में मौजूद थे। जांच में आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने कई बार सीबीआई को फटकार लगाई थी। लेकिन सभी के उपस्थित नहीं रहने के कारण आरोप के गठन में फिर देरी हो गयी। हिन्दुस्थान समाचार /धनंजय /गंगा

   

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