श्योपुर: गांजे के साथ पकड़े आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास

श्योपुर, 20 फरवरी (हि.स.)। नशे के खिलाफ श्योपुर न्यायालय का सख्त रवैया जारी बना हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को न्यायालय ने चार किलो गांजे के साथ पकडे आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी।

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि वीरपुर थाना पुलिस ने 10 मार्च 2021 को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक बाइक सवार व्यक्ति को घेरा बंदी करके दबोचा था। तलाशी के दौरान आरोपी युवक के कब्जे से 4 किलो 260 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम दिलखुश पुत्र लक्ष्मण माली निवासी मानपुर बताया। वीरपुर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान श्योपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी दिलखुश माली को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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